मुज़फ्फरनगर। घर में घुसकर किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार गत 15 अगस्त 2018 को थाना रतनपुरी क्षेत्र के एक गांव में अपने चाचा के घर सो रही 15 वर्षीय किशोरी को अरोपी शाहबाज़ व शाहवेज ने उसे उठा लिया और अपने घर की छत पर मुंह बन्द कर ले गए, जहां शाहबाज़ ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि शाहवेज़ ने इसकी पिटाई कर अपने साथी की सहायता की। घटना के संबंध में पुलिस ने धारा 452,376,323,306 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर कार्यवाही की।
मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभिलोक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा व पीड़ित की ओर अस्मा परवीन खान एडवोकेट ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की। इस मामले में कोर्ट ने शाहबाज़ को बीस साल की सज़ा सुनाई है, जबकि शाहवेज़ को सबूत के अभाव में बरी किया है।