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गाजियाबाद। जिले में अब कैदियों की रिहाई के लिए परवाना ऑनलाइन हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब जमानत, सजा पूरी होने या बरी किए जाने के आदेश ऑनलाइन माध्यम से सीधे जिला कारागार को भेजे जाएंगे। इस आधुनिक प्रणाली से अब रिहाई में देरी नहीं होगी और जेल प्रशासन को भी आदेश सत्यापन में कोई कठिनाई नहीं होगी।
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अब से अदालत द्वारा जारी जमानत आदेश, सजा पूरी होने पर रिहाई, या बरी किए जाने संबंधी निर्देश सीधे डिजिटल माध्यम से जेल प्रशासन तक पहुंचेंगे। इससे कागजी प्रक्रिया में लगने वाला अतिरिक्त समय बचेगा और कैदियों की रिहाई में अनावश्यक देरी की समस्या समाप्त हो जाएगी।
जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 6 बजे से पहले परवाना मिलने पर कैदियों को रिहा किया जाता है। इस ऑनलाइन प्रणाली से आदेशों की तत्काल पुष्टि हो सकेगी और कैदी निर्धारित समय सीमा में जेल से बाहर आ सकेंगे।
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