मेरठ। उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत यूपीईआरसी (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली, 2022 के अनुपालन में पविविनिलि द्वारा नोएडा क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र, बुलन्दशहर क्षेत्र एवं कम्पनी स्तर पर, उपभोक्ताओं की विद्युत से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु, सी0जी0आर0एफ0 (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) का गठन किया गया है। स्थापित फोरम उन उपभोक्ताओं/शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर विचार करेंगे जिन्हें सम्बन्धित फोरम के क्षेत्र में, विद्युत की आपूर्ति की जाती है या आपूर्ति की जानी है। नए गठित उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम(सीजीआरएफ) का विवरण निम्नवत् है।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत कम्पनी स्तर पर, सीजीआरएफ का विवरणः- पता- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, ऊर्जा भवन, मेरठ(सी0जी0आर0एफ0 कोड-40000) फोन नं0 9193330012, ई-मेल directorcommrt@gmail.com, cgrfpvvnlhq@gmail.com.
नोएडा वितण क्षेत्र स्तर पर, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का विवरणः-पता- कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण) क्षेत्र नोएडा, प्रथम तल, 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान, ए-1, सेक्टर-16 नोएडा, गौतमबुद्धनगर (सी0जी0आर0एफ0 कोड-45000), फोन नं0 9193330101 ई-मेल cenoidapvvnlcgrf@gmail.com.
मुरादाबाद वितरण क्षेत्र स्तर पर, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का विवरणः-पता- कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मुरादाबाद क्षेत्र, दिल्ली रोड, मझोला, मुरादाबाद-244001 (सी0जी0आर0एफ0 कोड-44000) फोन नं0 9193300100 ई-मेल cemzpvvnlmbd01@gmail.com, cgrfmbdzone@gmail.com.
बुलन्दशहर वितरण क्षेत्र स्तर पर, उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का विवरणः-पता- कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बुलन्दशहर क्षेत्र, हाईडिल काॅलोनी, बाईपास रोड, बुलन्दशहर-203001(सी0जी0आर0एफ0 कोड-41000) फोन नं0 9193302000, ई-मेल gzbzone2@gmail.com, cgrfbsrzone@gmail.com.
कम्पनी स्तर पर उपभोक्ता निम्न प्रकृति की शिकायतें जैसे प्रदर्शन सम्बन्धी मुद्दों के मानक, काॅल सेन्टर के काम-काज और प्रदर्शन से सम्बन्धित शिकायतें, 1 करोड़ रुपए के बराबर और उससे अधिक के बिल और आंकलन से सम्बन्धित विवाद एवं निचले फोरमों की सभी अपीलें, कम्पनी स्तर के फोरम के समक्ष की जायेंगी। इसके अतिरिक्त वितरण क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता निम्न प्रकृति की शिकायतें जैसे 15 लाख रुपए के बराबर और 1 करोड़ रुपए से कम तक के बिल और आंकलन से सम्बन्धित विवाद, सम्बन्धित शिकायतों का निवारण, वितरण क्षेत्र स्तरीय उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम द्वारा किया जायेगा।