मुजफ़्फरनगर। गत 21 सितंबर 2018 को थाना तितावी के एक गांव में परिवार के साथ सो रही बालिका को दबोचने व पूर्व में धमकी देकर बलात्कार करते रहने के मामले में आरोपी मुकेश सिंह को 15 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया है।
कोर्ट ने धारा 452 में 5 वर्ष 10 हज़ार रुपये का जुर्माना 354 में 5 वर्ष दस हज़ार का जुर्माना 376 में 15 वर्ष का जुर्माना व 30 हज़ार रुपये जुर्माना किया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज़़ रितिष सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कुलदीप कुमार पुंडीर ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 21 सितंबर 2018 को थाना तितावी के एक गांव में आरोपी मुकेश सिंह पीडिता के घर में घुस गया, जब वह अपने परिवार के साथ सो रही थी। पीडिता को दबोचने पर चिल्लाने पर परिजन ने मौके पर पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पीडि़त ने बताया की आरोपी धमकी देकर उसके साथ बलात्कार पहले भी कर चुका है।