नयी दिल्ली। लोकसभा ने पंजाब के जालंधर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित आम आदमी पार्टी के सदस्य सुशील कुमार रिंकू को सदन की गरिमा के विपरीत आचरण करने के आरोप में गुरुवार को वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित कर दिया।
लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कराए जाने की प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्य रिंकू के सदन के बीचोंबीच आकर कागज विधेयक की प्रति फाड़कर फेंकने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गंभीर आपत्ति उठाई और उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित करने का सुझाव दिया।
अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदस्य के इस आचरण को आपत्तिजनक मानते हुए संसदीय कार्यमंत्री से इस संबंध में प्रस्ताव लाने काे कहा तो जोशी ने नियम 374 के तहत रिंकू को सत्र की बाकी अवधि के लिए निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर दिया। अध्यक्ष ने इसके बाद रिंकू को सत्र की शेष अवधि के लिए निलम्बित करने की घोषण की।
इससे पहले जब गृहमंत्री ने यह विधेयक जब सदन में पारित होने के लिए पेश करते हुए विधेयक के उद्देश्यों की व्याख्या कर रहे थे तो उस दौरान भी रिंकू ने कई बार अपनी से उठकर हंगामा कर रहे थे। अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें उस समय भी शांत रहने के लिए कहा था और उन्हें सदन की गरिमा के अनुरूप आचरण करने की हिदायत दी थी।