Monday, May 19, 2025

मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की का अपहरण बलात्कार में आरोपी आदिल को दस वर्ष की सजा, 41 हजार रुपये जुर्माना

मुजफ्फरनगर। एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर विभिन्न स्थानों पर रखकर दुष्कर्म करने वाले आदिल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है और तीस हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।

 

जानकारी के अनुसार गत 7 नवंबर 2022 को भौराकला थाना क्षेत्र के ग्राम सिसौली में एक 16 वर्ष की नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर कर बाइक पर ले जाकर इलाहाबाद व लखनऊ के होटलों मे रखकर बलात्कार के मामले मे आरोपी आदिल को दस वर्ष की सजा व 41 हजार रुपये जुर्माना किया गया। जुर्माने की रकम से 30 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे।

 

मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी बाबूराम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार मामले में अभियोजन की पैरवी से आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने मे बलात्कार की डाक्टरी रिपोर्ट में पुष्टि होने आदि के बाद सफलता मिली।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

87,026FansLike
5,553FollowersFollow
153,919SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय