Sunday, May 19, 2024

एसडीएम कैराना पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, डीएम को सौंपा शिकायती पत्र

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कैराना। तहसील मुख्यालय पर तैनात एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे है। कस्बे के मोहल्ला खैलकलां निवासी सगे भाइयों समेत चार लोगों ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर एसडीएम पर मोटी रिश्वत लेकर विपक्षीगणों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने न्यायालय में दायर वाद खारिज करने का आरोप लगाया है। डीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया है।
कस्बे के मोहल्ला खैलकलां निवासी अलीहसन व मोहम्मद आलम पुत्रगण बशीर उर्फ भोल्लर तथा शौकीन व फारुख शनिवार को तहसील मुख्यालय पर आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे। जहां पर उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नवनियुक्त जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार को एक शिकायती-पत्र सौंपा है।
बताया कि ग्राम पंजीठ के दो अलग-अलग खातों में उनकी 0.3120 हेक्टेयर व 0.0450 हेक्टेयर भूमि स्थित है। इनमें से एक खाते में उनके अलावा यूनुस, अनवर, याकूब, शमशाद, रमजानी, अनीसा, मोहम्मद उमर, अशरफ तथा नूरजहाँ उर्फ नूरी के नाम सह-खातेदार के रूप पर दर्ज है। उक्त भूमि ने उनका 3/4 हिस्सा है, जबकि विपक्षीगणों ने सारी भूमि पर नाजायज तरीके से अपना कब्जा कर रखा है। उन्होंने उत्तर-प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 134 के अंतर्गत बेदखली का एक वाद उपजिलाधिकारी कैराना के न्यायालय में दायर किया था। मामले पर सुनवाई करने के पश्चात एसडीएम ने 10 दिसंबर 2022 को विपक्षीगणों को उक्त भूमि से बेदखल किये जाने तथा उन्हें कब्जा दिलाए जाने का आदेश दिया।
एसडीएम के आदेश के अनुपालन में 17 फरवरी 2023 को राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कब्जा दिलाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आरोप है कि इसी दौरान विपक्षीगणों को बेदखल करके उन्हें कब्जा दिलाने गई राजस्व टीम को एसडीएम ने वापिस बुला लिया। उनके द्वारा काफी आग्रह किये जाने के बाद एसडीएम ने 21 फरवरी 2023 को बेदखली की कार्यवाही पूरी किये जाने की बात कही। आरोप है कि उक्त तिथि से पूर्व जब वह एसडीएम से मिले तो उन्होंने कब्जा दिलाए जाने की एवज में दो लाख रुपये की मांग की।
उन्होनें एसडीएम से उक्त दो लाख रुपये की रकम दिए जाने में असमर्थता जता दी। आरोप है कि 20 फरवरी 2023 को जब वह एसडीएम से मिलने के लिए गए तो एक विपक्षी अज्ञात व्यक्ति के साथ हाथ में थैला लेकर उनके आवास पर जाते हुए दिखाई दिया। उपरोक्त दोनों थैला लेकर एसडीएम आवास के अंदर चले गए। काफी देर बाद दोनों व्यक्ति एसडीएम से बात करते हुए बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को विपक्षी तथा उसके साथ गए व्यक्ति को उनका काम हो जाने की बात कहते हुए सुना। इसके बाद एसडीएम ने 27 फरवरी 2023 को विपक्षीगणों के प्रार्थना-पत्र पर पूर्व में दिए गए अपने आदेश को निरस्त करके उनका वाद खारिज कर दिया, जबकि विपक्षीगणों ने अपने प्रार्थना-पत्र में वाद को पुनः स्थापित किये जाने की याचना की गई थी।
आरोप है कि एसडीएम ने विपक्षीगणों से भारी रकम रिश्वत के रूप में लेकर तमाम नियम-कायदों को ताक पर रखकर उनका मुकदमा खारिज किया है। पीड़ितों ने डीएम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही किये जाने की गुहार लगाई है। उधर, एसडीएम का कहना है कि कोर्ट की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की जाती है। उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार व बेबुनियाद है।

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