Monday, April 28, 2025

बीजेपी विधायक राम दुलार की विधायकी हुई रद्द, बलात्कार के मामले में मिली 25 साल की सजा

लखनऊ- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नाबालिग के दुष्कर्म के दोषी दुद्धी क्षेत्र के विधायक राम दुलार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि राम दुलार 15 दिसम्बर से विधानसभा के लिये निरर्ह माने जायेंगे। उत्तर प्रदेश विधान सभा में राम दुलार का उक्त स्थान 15 दिसम्बर से रिक्त हो गया है।

गौरतलब है कि रामदुलार गोंड के खिलाफ वर्ष नवंबर 2014 में बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सोनभद्र की विशेष अदालत (एमपी/एमएलए) ने 15 दिसंबर को विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से बलात्कार के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ गोंड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे अपील की थी मगर उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार की राहत नहीं देते हुए शुक्रवार को मामले पर अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख नियत की है।

[irp cats=”24”]

न्यायालय ने विधायक की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं। साथ ही राज्य सरकार से अपील पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने यह आदेश दिया है।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय