पूर्व अग्निवीरों को बीएसएफ में सिपाही की सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण का तोहफा
नयी दिल्ली । सरकार ने अग्निवीरों के पहले बैच के अगले वर्ष सेवा मुक्त होने से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इससे पहले सरकार ने कहा था कि पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। अब इसे 10 से बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। अग्निवीरों का पहला बैच चार वर्ष की अवधि के बाद अगले वर्ष सेवा मुक्त होने वाला है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए बीएसएफ की भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा के मामले में लाभ देने के लिए पहले बैच के अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच वर्ष और दूसरे बैच से आगे तीन वर्ष की छूट देने की घोषणा की गई है।
पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानदंड परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी हालांकि उन्हें आम उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा उर्तीण करनी होगी। बीएसएफ में सिपाही भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी । पहले चरण में नोडल बल यानी बीएसएफ पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती करेगा जबकि दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग शेष रिक्तियों पर भर्ती करेगा।
अग्निवीरों की तीनों सेनाओं में भर्ती वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। इनकी सेवा अवधि चार वर्ष रखी गयी है। सेवा मुक्त होने पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर सेनाओं में स्थायी किया जायेगा जबकि शेष 75 प्रतिशत को निर्धारित लाभ के साथ सेवामुक्त किया जाएगा। सेना में जवानों की स्थायी भर्ती बंद कर चार वर्ष के लिए अग्निवीरों की भर्ती योजना का देश भर में कड़ा विरोध हुआ था। इसके बाद सरकार ने कहा था कि वह पूर्व अग्निवीरों को रोजगार देने की दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है।
