मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार-II के नेतृत्व में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव रितिश सचदेवा द्वारा बाल संप्रेक्षण गृह एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाकशाला, अस्पताल, पुरुष बैरक और किशोर बैरक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
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बंदियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर
निरीक्षण के उपरांत बंदियों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। श्री रितिश सचदेवा ने बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी और बताया कि किसी भी कानूनी समस्या के लिए वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन दे सकते हैं।
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ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर
अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि जिन बंदियों के मामले ई-जेल लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उनकी सूची जल्द से जल्द जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 (द्वितीय शनिवार) को दीवानी न्यायालय परिसर, बुढ़ाना, जानसठ, खतौली और कलेक्टरेट में किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपराधिक मामले,धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस मामले),बैंक रिकवरी,मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं,टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल संबंधी मामले,वैवाहिक विवाद,भूमि अधिग्रहण और राजस्व वाद,सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।