मुजफ्फरनगर। गत 6 फरवरी 2019 को थाना भोपा के शुक्रताल में एक बालिका का अपहरण कर प्रेम विवाह करने का प्रयास में आरोपी छोटू, सुन्दर व अभिषेक को 7 वर्ष की सजा व 20-20 हजार का जुर्माना किया गया है। आरोपी शिवकुमार, पवन को सबूत के अभाव में बरी किया गया, जबकि आरोपी छोटू, सुन्दर, अभिषेक को धारा 376D से भी बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई विशेष पॉस्को अदालत के पीठासीन अधिकारी रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार ग्राम शुक्रताल में एक बालिका दुकान से समान खरीदने गई थी। रास्ते मे उसका फुसलाकर कर अपहरण कर लिया और आरोपियों ने सामुहिक बलात्कार किया। परिजन ने शिवकुमार छोटू, अभिषेक सुन्दर, पवन को नामजद किया था, लेकिन बलात्कार का आरोप साबित नहीं हुआ. केवल अपहरण के आरोप में छोटू, सुन्दर व अभिषेक को दोषी मानते दण्डित किया गया।