ग्रेटर नोएडा । जनपद गौतमबुद्ध नगर के खेड़ा चौगानपुर गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान हातम सिंह भाटी के अपहरण के प्रयास के मामले में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना और पप्पू समेत छह लोगों को जनपद न्यायालय ने बरी कर दिया है।
इस मामले में दो अन्य आरोपियों को 6-6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
एडीजीसी रतन सिंह भाटी ने बताया कि खेड़ा चौगानपुर गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान हातम सिंह भाटी ने अक्टूबर माह वर्ष 2021 में थाना ईकोटेक-3 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि उनके अपहरण का प्रयास किया गया। जब बदमाश उन्हें अगवा करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने कार की चाबी छीन ली। इसके बाद उन्होंने शोर मचा दिया। मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बाद 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया था।
पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया था कि ऐमनाबाद गांव के रहने वाले विजेंद्र और उसके बेटे ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना गिरोह के बदमाशों को उनके अपहरण करने और उन्हें धमकाने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि ऐमनाबाद गांव में 9 एकड़ जमीन को लेकर उनका विजेंद्र से विवाद चल रहा था।
इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर थाना ईकोटेक- 3 पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना, पप्पू, अजनेश उर्फ अज्जू ,नरेंद्र, अनिल राणा, रविंद्र, ओमपाल और दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
उन्होंने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान 9 गवाह पेश किए गए । एडीजीसी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मिश्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ओमपाल और दीपक को 6 वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर 25 -25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को 5 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने अनिल दुजाना, पप्पू, अजनेश उर्फ अज्जू, नरेंद्र, अनिल राणा और रविंद्र को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। बताया जाता है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले की त्वरित कोर्ट में सुनवाई की गई थी, तथा एक माह के अंतर्गत इस मामले में फैसला आजआया है।