प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुए संघर्ष में मारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर पर तहसीलदार द्वारा बुल्डोजर चलाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सी.के. राय ने मृतक प्रेम यादव के परिवार के रामभवन यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में एक सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया है। आदेश करने से पूर्व याची का पक्ष नहीं सुना गया और न ही किसी प्रकार का सीमांकन या सर्वे किया गया।
सरकारी वकील का कहना था कि याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि राजस्व कानून के तहत इस मामले में याची के पास अपील दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध है। इस पर याची की ओर से ऋषिपाल सिंह केस में हाईकोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया।
कोर्ट ने तहसीलदार के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा है कि याची की अपील का निस्तारण ऋषिपाल सिंह केस में हाईकोर्ट की गाइडलाइन के आलोक में किया जाए। कोर्ट ने अपील का निस्तारण होने तक तहसीलदार के आदेश के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या की गई है।
जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का काम पूरी कर चुकी थी।