मेरठ। फर्जी बिल मामले में राना स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शाह मोहम्मद राना का जमानत प्रार्थनापत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया।
न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 4 मोहम्मद बाबर खान ने यह फैसला सुनाया। जीएसटी विभाग द्वारा शाह मोहम्मद राना पर 26 करोड़ 41 लाख रुपये की जीएसटी चोरी होने का आरोप लगाया था। शाह मोहम्मद राना पूर्व एमपी कादिर राना का बेटा है, जो मेरठ जेल में बंद है।
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शाह मोहम्मद राना के वकील ने बताया कि कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब ऊपरी अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगाया जाएगा।