मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ की पंचायत से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर घर लौट रहे बीजेपी नेता के पिता की अपहरण के बाद हत्या के मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में 16 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला ने फैसला सुनाया।
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नंगला मंदौड़ में विगत 7 सितंबर 2013 को पंचायत से ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर भोकरहेड़ी कस्बे के किसान घर लौट रहे थे। चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर नंगला बुजुर्ग के निकट हमलावरों ने किसानों को घेरकर हमला कर दिया था। हमलावर किसान सोहनवीर सिंह को खींचकर ले गए थे। इस मामले में सोहनवीर सिंह के पुत्र और बीजेपी नेता जोगेंद्र वर्मा ने अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने नंगला बुजुर्ग गांव के 16 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 16 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है, जिन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया है, उनमें नंगला बुजुर्ग निवासी नजर मौहम्मद, कासिम, जहीर आलम, गय्यूर, मीर हसन, खालिद, गुलशेर, शमशाद, मुस्तफा, जाना उर्फ जान, अफसर, फखरुल, अनवार, जानू, जावेद, टीटू आदि शामिल हैं।
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ज्ञातव्य है कि नंगला मंदौड़ में विगत सात सितंबर 2013 को पंचायत से भोकरहेड़ी कस्बे के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर घर लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे नंगला बुजुर्ग के जंगल में गंगनहर के पुल पर हमलावरों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को घेरकर हमला कर दिया था। सोहनवीर सिंह को घसीटते हुए ले गए थे। ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई थी।