अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का सीबीआई को नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ के घोटाले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल को रिहा करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज संजय जिंदल ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को करने का आदेश दिया। इस मामले में सीबीआई की पूरक चार्जशीट में 13 लाेगाें को आरोपित बनाया गया है।
आरोपित क्रिश्चियन मिशेलने कहा है कि उसने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में अधिकतम सजा काट ली है। सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील ने कहा कि इस मामले में पिछले 12 साल से जांच पूरी नहीं हुई है। वह पिछले 7 साल से जेल में बंद है। जब कोर्ट ने मिशेल के वकील से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, किन शर्तों पर मिशेल को रिहा किया जा सकता है। तब मिशेल के वकील ने कहा कि ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम सजा से ज्यादा दिनों तक हिरासत में नहीं रहे। हिरासत से रिहा होने के बाद मिशेल ट्रायल में हिस्सा लेगा।
मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को उच्चतम न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है लेकिन मिशेल ने बेल बांड नहीं भरा है। उसका पासपोर्ट हिरासत के दौरान ही एक्सपायर हो गया था।
दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद।
इस घोटाले में मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 लाेगाें को आरोपित बनाया गया है।
