Tuesday, September 10, 2024

गाजियाबाद में ई-सिगरेट और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के डीएम ने दिए निर्देश

गाजियाबाद। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला नॉर्को-आर्डिनेशन मैकेनिज्म (एनसीओआरडी) की बैठक हुई।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की मुख्य धाराओं के अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें मुख्य रूप से जनपद में ई-सिगरेट व हुक्का बार पर प्रतिबंध के अनुपालन में तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ.आरके गुप्ता को कार्यवाही किये जाने के निर्देश किया गया।
बैठक के दौरान कहा गया कि जनपद के विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेते हुए कार्यवाही करें। जिसके मद्देनज़र विद्यालयों से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार तम्बाकू/नशीला पदार्थ की बिक्री ना हो। बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने पर प्रतिबंधित है।
कोटपा अधिनियम 2003 की धारा सात के अनुसारदण्ड के रूप में प्रथम बार नियमों का उल्लंघन करने पर 02 वर्ष कैद/5000 रू0 तक जुर्माना तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 05 वर्ष कैद / 10 हजार रूपये तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान निहित है।
पीईसीए एक्ट 2019 के तहत भारत सरकार के अध्यादेश के द्वारा इलैक्ट्रोनिक सिगरेट/वैप पर पूर्णतय प्रतिबन्धित है, यदि कोई ई-सिगरेट को विक्री करना/संग्रहण करना/ ट्रान्स्पोटेशन करता पाया गया तो इस अधिनियम में दण्ड के रूप में प्रथम अपराध 01 वर्ष कैद या 01 लाख तक जुर्माना या दोनो तथा द्वितीय व अग्रेतर अपराध हेतु 03 वर्ष कैद/05 लाख तक जुर्माना किये जाने का प्राविधान निहित है। जनपद में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार होटल, रेस्टोरेन्ट आदि पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया।

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