मुजफ्फरनगर। भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उमेश मलिक पूर्व विधायक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में समक्ष वाद संख्या 12/2019 में पेश हुए और बयान दर्ज कराएं। उन पर 2012 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को बुढ़ाना से भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल के समक्ष पेश होकर 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2012 के दौरान शाहपुर में भाजपा प्रत्याशी के तौर से उमेश मलिक ने चुनाव लड़ते हुए कार्यालय खोला था।
चुनाव प्रचार के दौरान थाना शाहपुर पुलिस ने पूर्व विधायक उमेश मलिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनके कार्यालय से अघोषित चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की गई है। इसके साथ साथ उन पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने का भी आरोप लगा था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बताया कि इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल की कोर्ट में चल रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कोर्ट में उमेश मलिक के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही फाइल साक्ष्य में लग गई। बताया कि कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि 27 मार्च निर्धारित की है।