मुज़फ्फरनगर/शामली। गत 10 अक्टूबर 2005 को थाना कैराना के ग्राम तितरवाडा में पुरानी रंजिश को लेकर पदम की गोली मारकर हत्या के मामले में सतेंद्र, सुंदर पुत्रगण सुल्तान सिंह, संजय व शक्ति को उम्रकैद व 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामले की सुनवाई एडीजे 5 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 10 अक्टूबर 2005 को शामली के कैराना थाना के ग्राम तितरवाड़ा में पदम की पत्नी सुनीता का अवैध संबंध सतेंद्र से हो गया, जिसका उसके पति पदम ने विरोध किया।
इस रंजिश को लेकर पदम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पदम की पत्नी सुनीता पहले से ही अपने मायके रह रही थी। मृतक के भाई मुकेश ने मामला दर्ज कराया था।