नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लैंड फॉर जॉब केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत प्रदान कर दी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत देने का आदेश दिया।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने की कोई वजह नजर नहीं आती। हालांकि ईडी ने इनकी नियमित जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए शर्त भी लगाई जाए। ईडी की इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चारों को नियमित जमानत देने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस केस में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तार अमित कात्याल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। यह चार्जशीट 9 जनवरी को दाखिल की गई थी। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी से पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई का केस भी राऊज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है।
सीबीआई के केस में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। 7 अक्टूबर, 2022 को सीबीआई ने लालू , राबड़ी और मीसा समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार भी किया था। भोला यादव, पूर्व रेलमंत्री लालू के ओएसडी रह चुके हैं। यह केस रेल मंत्रालय से ही संबंधित है। भोला 2015 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर से विधायक चुने गए थे। सीबीआई ने इस संबंध में लालू के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापा मारा था। सीबीआई ने लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापा मारा था।