नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है और इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया।