गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने रियल एस्टेट प्रमोटर जेएमएस इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की बैंक गारंटी को जब्त कर लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रमोटर मार्च-2022 में रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) लेते समय की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा था।
पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार प्रमोटर को रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अनुमोदित सेवा योजनाओं, अनुमानों और परियोजना की अनुमोदित जोनिंग योजना प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी थी।
प्रमोटर ने दोनों शर्तों के लिए 25-25 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर अथॉरिटी के पास जमा किए थे। बिल्डर की ओर से सेवा योजनाओं और अनुमानों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी जमा की गई थी। पंजीकरण प्रमाण पत्र में बताए अनुसार अनुमोदित जोनिंग योजना जो मार्च 2022 में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा प्रमोटर को जारी की गई थी।
इस विषय में 16 जनवरी को प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है। प्रमोटर ने निर्धारित समय अवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन नहीं किया है। इसलिए प्रमोटर द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी को प्राधिकरण द्वारा जब्त किया जा रहा है।
प्रमोटर ने गुरुग्राम के सेक्टर-95 में दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेएवाई) योजना के तहत अपनी प्लॉट की गई कॉलोनी द नेशन के लिए रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। प्राधिकरण के आदेशों में यह भी कहा गया कि प्रमोटर ने अपनी प्रतिबद्धताओं पर चूक की है, जो एक अपराध है। यही कारण है कि प्राधिकरण ने बैंक गारंटी को जब्त कर लिया।