सुलतानपुर- कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शनिवार को एम पी /एम ए एल कोर्ट में तलब होना था, लेकिन वह तलब नहीं हुए। इधर आज अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो सकी। अब इस मामले में 18 जनवरी को कोर्ट में राहुल गांधी को तलब होना है।
ज्ञात हो कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी व जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि वाद दायर किया था। आरोप था कि एक वीडियो फुटेज में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी।
वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने बताया कि आज राहुल गांधी के मामले में उनकी तलबी थी लेकिन वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। राहुल गांधी को यहां से सम्मन भी जारी हुआ था और सम्मन निर्गत हो चुका है। आज यहां बार एसोसिएशन में विधिक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसके कारण सारे अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इस कारण मामले में कोई कार्रवाई नही हो सकी और 18 जनवरी की तारीख पर राहुल गांधी की पुनः तलब किया गया है।
अदालत ने मामले में गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने कांग्रेस नेता को 6 जनवरी को तलब किया। इससे पहले पिछले साल 18 नवंबर को न्यायाधीश योगेश यादव ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की थी और गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया था।