संभल। उत्तर प्रदेश के सम्भल जनपद में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) श्रीशचंद्र द्वारा दरगाह और हज़रत सैय्यद सालार मसूद गाज़ी को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारी की टिप्पणी न केवल एक धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्कि यह प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों की भी गंभीर अवहेलना है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता उचित प्राधिकरण के समक्ष जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी से अपेक्षा होती है कि वह सभी वर्गों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करे। मामले में की गई टिप्पणी से समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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हाईकोर्ट का यह फैसला धार्मिक सौहार्द बनाए रखने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।