मुजफ्फरनगर: शहर के होटल गैलेक्सी टावर में स्वामित्व विवाद के चलते एक पार्टनर के बेटे पर हुए हमले की दर्ज रिपोर्ट को खारिज करने के लिए दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक पक्ष के आरोपियों ने वहां बैठे नवीन जैन के पुत्र आकाश जैन के साथ मारपीट की थी।
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आरोपियों का कहना था कि होटल के मालिक शालू, अजय और अन्य बाहर गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने ही उन्हें होटल में अंदर भेजा था। मारपीट होते देख होटल मालिक नवीन जैन बाहर आए और अपने बेटे को किसी तरह बचाया। हमलावर धमकी देकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और एक हमलावर नितिन, निवासी श्याम विहार कॉलोनी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था।
होटल मालिक नवीन जैन ने बताया कि आरोपी शालू, अजय, विकास और अन्य होटल को अपना बताते हैं। पुलिस ने इस मामले में हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस रिपोर्ट को रद्द कराने के लिए विपक्षी गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।