Saturday, May 11, 2024

पत्नी की गला घोंटकर हत्या के मामले में पति अरुण को उम्रकैद की सजा मिली

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

मुजफ़्फरनगर। पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार गत 17 जुलाई 2018 को थाना रतनपुरी के ग्राम मुजाहिदपुर में 26 वर्षीय पत्नी सपना की गला घोंटकर हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपी पति अरुण को उम्रकैद व दस हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट एक के जज़़ निशांत सिंगला की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी वीरेंद्र नागर ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 17 जुलाई 2018 को सपना की हत्या का मामले में मृतका के पिता पंकज कुमार निवासी गाजिय़ाबाद ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर पति, सास-ससुर व देवर के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था । जांच अधिकारी सीओ बुढ़ाना ने तीन के नाम निकालकर पति अरुण के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,237FansLike
5,309FollowersFollow
47,101SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय