Wednesday, January 22, 2025

मेरठ में दहेज हत्या मामले में पति को दस साल और सास-ससुर को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा

मेरठ। थाना मुंडाली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए तीन अभियुक्तगण को क्रमशः10 वर्ष, 01 वर्ष व 01 वर्ष के कारावास व कुल 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। पुलिस के अनुसार 25.01.2018 को मुकदमा वादी शराफत पुत्र रिफाकत नि0 नंगलामल थाना मुंडाली जनपद मेरठ की तहरीर के आधार पर थाना मुंडाली पर दहेज अधि0 बनाम अभि0 शहजाद पुत्र हनीफ (पति), हनीफ पुत्र कम्मू (ससुर), लियाकत पुत्र कम्मू ( चाचा) नन्हें रफीक पुत्रगण आजम अली (मामा), यामीन पुत्र आजम अली (मौसा), नन्ही पत्नी यामीन (मौसी), श्रीमती आमना पत्नी हनीफ (सास) और हसीना पुत्री हनीफ (नन्द) समस्त निवासीगण ग्राम खरदौनी, मेरठ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

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प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कराकर नामित अभियुक्तगण को अधिक-से-अधिक सजा कराने जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी किठौर के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी शौम्या अस्थाना तथा शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे के द्वारा न्यायालय में अभियोग की लगातार पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया।

 

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न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 18 मेरठ में विचाराधीन मु0अ0सं0 17/18 धारा 498ए/304बी/201 भादवि व दहेज अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण शहजाद पुत्र हनीफ (पति), हनीफ पुत्र कम्मू (ससुर) और श्रीमती आमना पत्नी हनीफ (सास) निवासीगण ग्राम खरदौनी थाना इन्चौली जनपद मेरठ के विरूद्ध प्रभावी पैरवी की गयी।

 

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जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.11.2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शहजाद पुत्र हनीफ को धारा 304 बी भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड, हनीफ उपरोक्त को धारा 498ए में एक वर्ष व 5000 रूपये तथा आमना उपरोक्त को धारा 498ए में 01 वर्ष व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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