नई दिल्ली। अगर आप राजधानी दिल्ली में चौक-चौराहों या सड़कों के किनारे कबूतरों को दाना डालने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए। अब ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी है। इस नियम के उल्लंघन पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और चालान सीधा आपके घर भेजा जाएगा।
एमसीडी ने इस अभियान की शुरुआत कश्मीरी गेट के पास तिब्बती मार्केट, ईदगाह गोलचक्कर और पंचकुइंया रोड श्मशान गृह के पास अंबेडकर भवन से की है। ये वे स्थान हैं, जहां अक्सर लोग पक्षियों को दाना डालते हैं, जिससे वहां गंदगी फैलती है और सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है।
यूपी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, थाने की जमीन पर ही किया कब्जा, पुलिस ने चलवाया बुलडोजर
एमसीडी के मुताबिक, अब तक 10 ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों और अन्य आवारा जानवरों को खाना खिलाते हुए पकड़े गए। इनमें से 5 लोगों का चालान भी किया जा चुका है।
मुज़फ़्फ़रनगर में गंगनहर के प्रदूषण पर अखिलेश यादव का हमला, सरकार पर साधा निशाना
एमसीडी में सिटी एसपी जोन की उपायुक्त वंदना राव ने बताया कि इस फैसले का मकसद सड़कों पर होने वाली गंदगी को रोकना है। अक्सर देखा जाता है कि लोग धार्मिक भावना या करुणा के चलते सड़कों और गोलचक्करों पर कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, जिससे वहां पर गंदगी का अंबार लग जाता है। इसके अलावा, इससे ट्रैफिक में रुकावट और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए एमसीडी की विशेष टीम तैनात की गई है, जो इन इलाकों की निगरानी कर रही है।
इस फैसले को लेकर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इसे सफाई व्यवस्था के लिए जरूरी कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं।
एमसीडी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों और अन्य जानवरों को खाना खिलाने की बजाय, इसके लिए निर्धारित स्थानों का उपयोग करें, ताकि शहर साफ-सुथरा और स्वच्छ बना रहे।