देवबंद (सहारनपुर)। एसीजेएम देवबंद परविंदर सिंह की अदालत ने दुकानों में चोरी व भैंस चोरी के तीन वर्ष पुराने दो अलग-अलग मामलों में दुकान चोरी के दो अभियुक्त भाइयों को तीन वर्ष कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड व भैंस चोरी के दूसरे मामले में अभियुक्त को दो वर्ष व 9 माह के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्त जेल में बंद है।
सहायक अभियोजन अधिकारी मौ. अहमद ने बताया कि सन् जून, 2021 में देवबंद के मकरबा चौक पर दुकानों में चोरी हुई थी। जिसमें पुलिस ने जाहिद पुत्र रमजान निवासी गांव भनेड़ा की तहरीर पर अज्ञात चोरों के विरूद्ध धारा 380,457 में मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने मामले में जनपद शाहजहांपुर के ईसोपुर निवासी निवासी दो भाईयों रामपाल उर्फ पवन व शिवकुमार पुत्र गण मान सिंह को गिरफ्तार किया था। एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए रामपाल व शिवकुमार को दोनों धाराओं में दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास व 3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। दंड न भुगतने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों अभियुक्त किसी अन्य मामले में सहारनपुर जेल में बंद है।
वहीं, जनवरी 2021 को गांव गुनारसी निवासी राकेश पुत्र सरजीत के यहां से हुई भैंस चोरी के मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर धारा 379,411 में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए इशरार पुत्र इशहाक निवासी जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया था। एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी इस्हाक को 2 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।