Saturday, May 3, 2025

कैराना अदालत ने चार मामलों में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया

कैराना: न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी करार दिया और प्रत्येक पर ₹6,000 का अर्थदंड लगाया। यदि आरोपियों ने अर्थदंड का भुगतान नहीं किया, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मुजफ्फरनगर में युवक की जहरीला पदार्थ के सेवन से मौत, सुसाइड नोट में चीनी मिल अधिकारियों पर लगाए आरोप

वर्ष 2022 में आशु पुत्र शहीद, निवासी मोहल्ला खेल, के खिलाफ थाना कांधला में चोरी और बरामदगी का मामला दर्ज किया गया था, वहीं 2012 में मानू उर्फ मुस्तकीम पुत्र यूसुफ, निवासी मोहल्ला राजोवाला, के खिलाफ थाना शामली में चोरी का मामला दर्ज किया गया। 2012 में चरण सिंह उर्फ शिवचरण, निवासी बड़ा रामपुर, के खिलाफ थाना जीआरपी शामली में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि 2001 में इस्लाम पुत्र अलीमुद्दीन, निवासी अंबेहटा, के खिलाफ थाना थानाभवन में चोरी का मामला दर्ज था। न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।

हरिद्वार: विधायक उमेश कुमार पर महापंचायत बवाल और पुलिस पर पथराव के मामले में मुकदमा दर्ज

[irp cats=”24”]

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

80,337FansLike
5,552FollowersFollow
151,200SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय