कैराना: न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोषी करार दिया और प्रत्येक पर ₹6,000 का अर्थदंड लगाया। यदि आरोपियों ने अर्थदंड का भुगतान नहीं किया, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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वर्ष 2022 में आशु पुत्र शहीद, निवासी मोहल्ला खेल, के खिलाफ थाना कांधला में चोरी और बरामदगी का मामला दर्ज किया गया था, वहीं 2012 में मानू उर्फ मुस्तकीम पुत्र यूसुफ, निवासी मोहल्ला राजोवाला, के खिलाफ थाना शामली में चोरी का मामला दर्ज किया गया। 2012 में चरण सिंह उर्फ शिवचरण, निवासी बड़ा रामपुर, के खिलाफ थाना जीआरपी शामली में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि 2001 में इस्लाम पुत्र अलीमुद्दीन, निवासी अंबेहटा, के खिलाफ थाना थानाभवन में चोरी का मामला दर्ज था। न्यायालय ने सभी आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।
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