Friday, June 28, 2024

कैराना में पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा, 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया

कैराना। दस वर्ष पूर्व पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुण्डीर ने बताया कि 31 अक्टूबर 2013 को ग्राम बराला निवासी मुमताज उर्फ मुन्तियाज उर्फ काला ने अपनी पत्नी अफसाना की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के सम्बंध में मृतका के मामा अख्तर ने कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
मामले के विवेचक डीएसपी सीपी सिंह ने हत्याकांड की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।
यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) श्रीमति रेशमा चौधरी की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी मुमताज उर्फ मुन्तियाज उर्फ काला को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्य मिटाने के आरोपी नीसो को दोषमुक्त करार दिया है।

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