मुज़फ्फरनगर। गत 26 फरवरी 2012 को खतौली में 23 वर्षीय पवित्र कुमार की प्रेम प्रसंग को लेकर अपहरण के बाद हत्या कर शव गंगनहर में डालने के सनसनीखेज मामले में आरोपी विमला,उसके देवर राजबीर,रिश्तेदार धर्मेंद्र को उम्रकैद व 50,50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इस मामले की सुनवाई एडीज फर्स्ट जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आशीष त्यागी वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रिश राणा ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी राजबीर, धर्मेंद्र को अपहरण व सबूत मिटाने के आरोप में भी दोषी ठहराया है। दोनों को धारा 364 में दस वर्ष की सज़ा व 20,20 हज़ार रुपये का जुर्माना, धारा 201 में 5 वर्ष की सज़ा व 10,10 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। सुनवाई के चलते आरोपी भोलू की मौत हो गई थी।
अभियोजन के अनुसार गत 26 फरवरी 2012 को खतौली में प्रेम-प्रसंग को लेकर अपने प्लाट पर 23 वर्षीय पवित्र कुमार की अपहरण कर हत्या के बाद शव को गंगा नहर में फेंक दिया था। बाद में 9 मार्च को उसका शव बरामद हुआ था। उसके बाद अपहरण, हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी विमला की बेटी का पवित्र कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था, मना किए जाने पर भी दोनों नही माने। इस पर पवित्र को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी।