Monday, December 23, 2024

सहारनपुर में पत्नी के हत्यारे पति को हुई आजीवन कारावास की सजा, 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया 

सहारनपुर। पत्नी के हत्यारे पति को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि गोटेशाह चुंगी हाल निवासी विक्रम सम्राट कालोनी निवासी अफजल पुत्र अनवर ने सन् 2013 में अपनी पत्नी शहनाज़ उर्फ शहनवाज की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई थी।
जिसकी रिपोर्ट शहनवाज की मां शमीम बानो पत्नी अब्दुल वहाब निवासी इस्लाम नगर थाना रामपुर मनिहारान द्वारा 29-12-2013 को थाना मण्डी में आईपीसी की धारा 302 के तहत लिखा दी गई थी,मुकद्दमा पंजीकृत होते ही अभियुक्त अफजल को जेल भेज दिया गया था। 10 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 द्वारा अभियुक्त अफजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई  है तथा 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना मण्डी प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में पैरोकार प्रीतम की सख्त पैरवी रही है वहीं शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह एवं विवेचक निरीक्षक बीपी सोलंकी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,303FansLike
5,477FollowersFollow
135,704SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय