शामली। माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रांतीय आह्वाहन पर शिक्षकों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होने शिक्षकों की मांगों को पूरा करने की मांग की है।
सोमवार को दिए ज्ञापन में जिलाध्यक्ष कैप्टन रजनीश कुमार ने कहा कि विधानसभा तथा विधानपरिषद में पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के द्वारा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निरस्त करने के विरोध में तथा विधेयक 1982 में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु धारा 21 तथा धारा 18 को उत्तरप्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित करने की मांग को पूरा किया जाये।
धारा 21 के अंतर्गत किसी भी शिक्षक को पदच्युत करने,सेवा से हटाने तथा परिलब्धियों में कमी करने से पूर्व माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन आयोग की अनुमति का प्रावधान था, जिसे नवपारित विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है। शिक्षकों में इस संदर्भ में अपने सेवा सुरक्षा के लिए तथा भविष्य के लिए गंभीर खतरा प्रतीत हो रहा है। जिससे शिक्षक भयभीत तथा आक्रोशित है।
धारा 18 के अंतर्गत मौलिक रूप से प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर ज्येष्ठतम प्रवक्ता को तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति का प्रावधान था तथा धारा 12 के द्वारा मंडलीय चयन समिति तथा चयन बोर्ड नियमावली 1988 की धारा 14 के द्वारा शिक्षकों के पदोन्नति की न्याय संगत प्रक्रिया को भी वर्तमान विधेयक में स्थान नहीं दिया गया, जो कि तर्कसंगत नहीं है।
इस अवसर पर अंकुर कुमार, कैप्टन लोकेंद्र सिंह, प्रदीप आर्य, गुरुदास सिंह, राजवीर सिंह, राजनाथ सिंह, विजय कुमार, संजीव शर्मा, सुमित कुमार, पंकज कुमार, कपिल कुमार, आशीष कुमार, अमरपाल सिंह उपस्थित रहे।