Friday, November 22, 2024

22 वर्ष पुराने साढ़े चार वर्षीय बालक के अपहरण के गैंगस्टर मुकदमे में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रूपए का लगा जुर्माना

मुजफ्फरनगर। जानसठ में 31 अक्टूबर 2001 की सुबह 7:00 देशभूषण जैन पुत्र लाला संपत लाल जैन निवासी कव्वाल हाल निवासी 60 जैन मिलन विहार थाना नई मंडी स्टेपिंग स्टोन स्कूल में अपर केजी में पढ़ने वाले अपने पोते अर्णव उम्र करीब साढ़े चार साल को छोड़ने व लेने बस स्टैंड पर जाते थे बच्चे  को लेने स्कूल की बस लेने आती थी घटना वाले दिन देश भूषण जैन अपने पोते को स्कूली बस तक छोड़ने स्कूटर पर गए थे। सुबह सवा सात बजे बस स्टॉप पर पहुंचे थे और बस की इंतजार कर रहे थे।

उसी समय वहां एक सफेद रंग की मारुति कार डी एल 6 सीबी 3805 खड़ी थी, अचानक उसमें से तीन लोग उतरे उन लोगों ने उतरते ही पहले हवाई फायर किए। उसके बाद देशभूषण जैन के ऊपर फायर किए।   जिससे देश भूषण जैन खोखे की ओट ले कर बच गए तभी तीसरे बदमाश ने स्कूटर से बच्चे को उठाया और कार में जबरदस्ती डालकर अपहरण कर कर ले गया। इसकी रिपोर्ट देशभूषण जैन ने थाना जानसठ पर लिखाई थी इस मुकदमे और हत्या के प्रयास के मुकदमे के आधार पर इस तत्कालीन थानाध्यक्ष जानसठ जगत नारायण सिंह ने अभियुक्त जमशेद उर्फ नैयर तथा ओमकार उर्फ चेयरमैन के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष मीरापुर अनिल राघव द्वारा संपादित की गई थी ओंकार उर्फ चेयरमैन की पत्रावली वर्ष 2005 में पृथक हो गई थी वर्तमान में मुकदमा जमशेद के विरुद गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर में विचाराधीन था।

आज दिनांक 24 जुलाई 2023 को विद्वान न्यायाधीश अशोक कुमार द्वारा अभियुक्त जमशेद को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की साधारण कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। मुकदमे की प्रभावी पैरवी राजेश कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक व दिनेश सिंह पुंडीर विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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