नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर के थाना जेवर क्षेत्र में करीब 3 साल पहले एक बी-टेक के छात्र से हुई कथित पुलिस मुठभेड़ के मामले में कोर्ट के आदेश पर जेवर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में फरवरी माह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर जेवर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ डकैती जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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जानकारी के अनुसार जनपद मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में रांची बांगर के कदंब विहार निवासी तरुण गौतम ने आरोप लगाया है कि 4 सितंबर 2022 की रात करीब 9.45 बजे उसके घर पर बिना नंबर की दो गाड़िया आकर रुकी, जिसमें सिविल ड्रेस में 10-12 लोग सवार थे। इन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और जबरन घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इन लोगों ने 22 हजार रुपए नकद जब्त कर लिया और उनके बेटे सोमेश गौतम के बारे में पूछा। जब उन्होंने बताया कि बेटा दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, तब भी विश्वास न करते हुए घर की तलाशी ली गई। इसके बाद उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जहां उनकी पिटाई की गई। अगले दिन सुबह उन्हें उनके बेटे के पास दिल्ली ले जाया गया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनके बेटे सोमेश को पकड़कर थाना जेवर ले आई तथा झूठा अपराध कबूल करवाने के लिए बुरी तरह टॉर्चर करके दबाव बनाया। इसके बाद सोमेश को कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में घायल किया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर गोली मारी गई जो उनके पैर में लगी। तरुण का यह भी आरोप है कि जिस बाइक को सुमित से बरामद दिखाया गया वह बाद में एक अन्य आरोपी से बरामद दिखाकर अलग मुकदमे में भी इस्तेमाल की गई।
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उन्होंने कई बार पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के अनुसार 10 जून 2024 को जब वह दोबारा रिपोर्ट दर्ज करने थाना जेवर पहुंचे तो उन्हें भगा दिया गया। तरुण गौतम ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके बेटे को छोड़ने के लिए एक लाख रुपए मांगा था। पुलिस ने उसके ऊपर एक के बाद एक पांच फर्जी मुकदमा लगाया।
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थाना जेवर के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इस मामले में तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अंजनी कुमार सिंह, उप निरीक्षक राकेश बाबू, उपनिरीक्षक अनिरुद्ध यादव, उप निरीक्षक शरद यादव, उप निरीक्षक चंदवीर, उप निरीक्षक सनी कुमार, उप निरीक्षक नीलकांत, कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टेबल भूरी सिंह, कांस्टेबल जयप्रकाश, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल छित्तर सिंह आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आईपीसी की धारा 452, 504, 506, 323, 427,395 ,342, 307,195,219 व 34 आदि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।