नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत एक हफ्ते और बढ़ाने की मांग वाली याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है। इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है। इसलिए यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।
केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी -सीटी स्कैन किया जाना है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी। उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने उसी दिन देरशाम उनसे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।