मऊ। सोशल मीडिया/व्हाट्सएप के माध्यम से रामाशीष लेखपाल, तहसील सदर, रतनपुरा, मंडल अईलख द्वारा काश्तकार से अवैध तरीके से धनराशि लिए जाने की वीडियो संज्ञान में आने पर उप जिलाधिकारी सदर द्वारा लेखपाल को निलंबित किया गया।
उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि रामाशीष लेखपाल का यह कृत्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम के विपरीत है। इनके कार्य एवं व्यवहार से राजस्व विभाग की छवि धूमिल हुई है तथा इनके द्वारा कर्मचारी आचरण नियमावली में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए रामाशीष लेखपाल को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में रामाशीष लेखपाल द्वारा तहसील सदर रामेकूजस्व निरीक्षक कार्यालय कार्य में संबंध रहेंगे तथा निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी।