नोएडा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चमन भाटी की वर्ष 2013 के अप्रैल माह में डाबरा गांव में गोली मारकर हुई हत्या के मामले में आज जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में नामित तीन लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि वर्ष 2013 के अप्रैल माह में समाजवादी पार्टी के नेता चमन भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी, योगेश डाबरा, उमेश पंडित, कुलबीर भाटी, जुगला, जितेंद्र तथा हरेंद्र के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दायर की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत में चल रही थी।
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को दोषी पाया, तथा जुगला, जितेंद्र और हरेंद्र को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि रणदीप भाटी, कुलबीर भाटी, उमेश पंडित और योगेश डाबरा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। चमन भाटी सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल के खासी नजदीकी बताए जाते थे। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट परिसर छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था।