नोएडा। थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर पुलिस न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में थाना सूरजपुर में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक आरोपी ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षो के वकीलों की जिरह और गवाहों के बयान के बाद 20 मई को न्यायालय ने अभियुक्त सोनू पुत्र दया वर्मा निवासी जोनचानना थाना रबूपुरा को दोषी पातें हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उन्होंने बताया कि अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।