मेरठ। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिंधावली से आठ साल पूर्व सात साल के मासूम निर्विष्ठ उर्फ गोलू की अपहरण कर हत्या के दोषी गांव के ही सौरभ और रिकी को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 13 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
रोहटा रोड स्थित सिंधावली गांव निवासी आदेश कुमार जाटव ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका सात वर्षीय भतीजा निर्विष्ठ उर्फ गोलू 14 सितंबर 2016 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजन ने आसपास के क्षेत्र में बच्चे को तलाश किया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तभी परिजन के पास पांच लाख फिरौती की कॉल आई।
आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से मासूम बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।