नोएडा। जनपद गौतमबुद्व नगर में मदिरा का शौक रखने वाले लोग वर्ष 2024 से बीयर की दुकानों के बाहर बीयर पी सकेंगे। हालांकि बीयर दुकानों के 20 मीटर के दायरे में ही बीयर पीनी होगी। इस संबंध में लाइसेंस धारकों को आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। नए नियम को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह नियम एक अप्रैल, 2024 से नवीनीकरण के साथ लागू होगा।
ऐसा होने से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के मामलों में कमी आएगी। जिले में बीयर की 140 दुकानें हैं। अभी लोग बीयर खरीदने के बाद दुकान के बाहर आसपास ही उसे पीना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर दुकानों के बाहर जमवाड़ा लगा रहता है। इस समस्या को देखकर सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि दुकान के बाहर बीयर पीने की छूट दी जाएगी, लेकिन यह दायर केवल 20 मीटर का होगा। उसके लिए भी लाइसेंस धारक को अनुमति देनी होगी। अनुमति लेने के लिए 5 हजार रुपये का वार्षिक शुल्क देना होगा। यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस और अन्य एजेंसी को अगर दुकानों की जांच करनी है तो इसकी अनुमति जिलाधिकारी से लेनी होगी। पुलिस व एजेंसी आबकारी विभाग के साथ ही काम कर सकेंगी।