नोएडा। नोएडा में नव वर्ष और क्रिसमस पर शहर के लोग यदि आबकारी विभाग से बिना लाइसेंस लिए कोई शराब पार्टी का आयोजन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में संबंधित थानों में मुकदमा भी दर्ज होगा। संभवतः पार्टी के आयोजकों को जेल भी जाना पड़ सकता है।
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सामुदायिक स्तर पर पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस की पार्टी करता है, और वहां पर शराब परोसी जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे नव वर्ष या क्रिसमस के अवसर पर सार्वजनिक पार्टी करने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर लें।
उन्होंने बताया कि जिस जगह पर आबकारी विभाग द्वारा पहले से लाइसेंस दिया गया है, वहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 5820 लाइसेंस जारी किए गए थे। जबकि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 8,770 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो 40 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में 900 सामूहिक बार लाइसेंस जारी किए गए। जिसकी वजह से आबकारी विभाग को भारी राजस्व की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई सुविधा हो तो आबकारी विभाग की हेल्पलाइन नंबर 8882120733 पर संपर्क कर सकता है। इस नंबर पर अवैध रूप से शराब परोसने तथा मादक पदार्थ बेचने वालों की भी जानकारी साझा की जा सकती है।