मुजफ्फरनगर। होली पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, 14 मार्च को जनपद की समस्त आबकारी दुकानें, जिनमें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, थोक और फुटकर दुकानें शामिल हैं, सायं 5:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी।
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जिलाधिकारी ने बताया कि आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसमें सी.एल.-2, एफ.एल.-2/2बी, भांग की थोक एवं फुटकर दुकानें, एफ.एल.-6/7 (बार लाइसेंस), एफ.एल.-16/17, एफ.एल.-39/40/41 और एम.ए.-2 एवं 4 अनुज्ञापनधारी दुकानों पर भी यह आदेश प्रभावी रहेगा। इस बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापी (लाइसेंसधारी) को किसी प्रकार का मुआवजा या प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।
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डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि होली के अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
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शराब की दुकानें बंद रहने के आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे शांति और सौहार्द के साथ होली का त्योहार मनाएं।