मुजफ्फरनगर। जनपद में होली (रंग) का पर्व दिनांक 25 मार्च को मनाया जायेगा। शान्ति व्यवस्था के हित में जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द मल्लप्पा बंगारी आबकारी अधिनियम की धारा-59 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त आबकारी दुकानें यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापनों तथा थोक अनुज्ञापनों यथा सी.एल.-2, एफ.एल.-2/2बी, भांग की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों, एफ.एल.- 6/7 बार अनुज्ञापन तथा एफ. एल.-16/17 अनुज्ञापन एफ.एल.-39/40/41 एवं एम.ए.-2 व 4 अनुज्ञापनों को 25 मार्च को सायं 5ः00 बजे तक बन्द रखने का आदेश देता हूँ। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।