गाजियाबाद। शिवशक्ति धाम डासना में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी व मंदिर की सुरक्षा तथा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हेतु 13 अक्टूबर 2024 को हिन्दुओं की 36 बिरादरियों के लोगों की महापंचायत कराने के विषय में हिन्दू संगठन के कुछ गणमान्यों द्वारा जिलाधिकारी से मुलाकात की गई।
जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि डासना क्षेत्र में धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू है, जिसके अन्तर्गत महापंचायत नहीं की जा सकती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आए हुए गणमान्यों से कहा गया कि धारा 163 लागू होने के बावजूद मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 13 अक्टूबर 2024 को महापंचायत की जायेगी।
इस पर उक्त गणमान्यों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार की कोई भी सूचना प्रकाशित/प्रसारित नहीं की गयी थी, हम कानून का सम्मान करते हैं और नियमानुसार ही कार्य करते हैं, यदि हमें महापंचायत की स्वीकृति प्राप्त होगी तभी महापंचायत होगी। किन्तु धारा 163 लागू होने पर महापंचायत कराना नियमों के विरूद्ध है, इसलिए महापंचायत नहीं की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जैसा की आप बता रहे हैं कि महापंचायत नहीं होगी तो आप इस बात की जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य के माध्यम से उक्त महापंचायत कराने की सूचना का खण्डन करायें कि महापंचायत नहीं कराई जा रही है।