Tuesday, April 1, 2025

नए कानूनों के बाद लोग सड़कों पर गाड़ी चलाने से डरते हैं: महाराष्ट्र कांग्रेस

मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने नए मोटर वाहन अधिनियम को ‘कठोर’ करार देते हुए सोमवार को यहां कहा कि यह सभी मोटर चालकों के लिए अन्यायपूर्ण है और वे अब सड़कों पर गाड़ी चलाने से डर रहे हैं।

एमवी एक्ट कानूनों की आलोचना करते हुए, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार पर संसद में नए कानूनों को पारित कराने के लिए विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार, सड़क दुर्घटना, विशेष रूप से हिट-एंड-रन मामलों में शामिल किसी भी ट्रक चालक को 10 साल की जेल की सजा और सात लाख रुपये के जुर्माने के साथ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।

पटोले ने कहा, “लोगों में इस कड़े ‘काले कानून’ के खिलाफ गहरा गुस्सा है… इस कानून को संसद में पारित कराने के लिए ही सरकार ने पिछले महीने 146 सांसदों को निलंबित कर दिया था।”

केंद्र पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन ट्रक ड्राइवरों और ड्राइवरों का पूरा समर्थन कर रही है जो इस कठोर कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसने सभी दोपहिया, तिपहिया, कार, ट्रक, टैंकर या ट्रैक्टर ड्राइवरों के मन में डर पैदा कर दिया है।

पटोले ने कहा, “नया कानून सभी मोटर चालकों के लिए बहुत कठोर और अत्याचारी है। अब लोग दोपहिया वाहन से लेकर ट्रैक्टर तक कोई भी वाहन चलाने से पहले घबराते हैं, क्योंकि सजा को एक-दो साल की जेल और एक हजार रुपये के जुर्माने से बढ़ाकर 10 साल की कैद और सात लाख रुपये तक के भारी जुर्माने में बदल दिया गया है।”

कांग्रेस ने मांग की है कि इस क्रूर कानून को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और पार्टी इसके खिलाफ आंदोलनों का पूरा समर्थन कर रही है।

कांग्रेस प्रदेश प्रमुख की टिप्पणियां ऐसे समय में आईं हैं जब महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ट्रक चालक सड़कों पर उतर आए हैं और प्रमुख राज्य सड़कों, अंतरराज्यीय राजमार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर जाम लगा दिया है।

प्रभावित जिलों में ठाणे, पालघर, नासिक, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, नांदेड़, बीड, अकोला, गोंदिया, भंडारा, बुलढाणा, यवतमाल, नागपुर शामिल हैं। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया क्योंकि ट्रक चालकों ने सड़क जाम कर दी, टायर जला दिए, विरोध मार्च निकाले, प्रदर्शन किए और केंद्र के खिलाफ नारे लगाए।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

75,563FansLike
5,519FollowersFollow
148,141SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय