रांची। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत 16 मई तक कायम रहेगी।
गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत में गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा चुका है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक चुनावी रैली में गांधी के कथित रूप से टिप्पणी करने से जुड़ा हुआ है।