सहारनपुर। नगर निगम के लाइसेंस विभाग द्वारा व्यवसायिक शुल्क के लिए महानगर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए है। निगम ने व्यवसायियों से कहा है कि जल्द से जल्द व्यवसायिक शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त करें। इसी क्रम में रिलायंस अधिकारियों द्वारा साढे़ आठ लाख रुपये के ड्राफ्ट निगम अधिकारियों को व्यवसायिक शुल्क के रुप में जमा कराकर लाइसंेस प्राप्त किया गया है।
अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में बेकरी, मिठाई की दुकान, इंश्योरेंस कम्पनी, दस बेड या उससे बडे़ होटलों, गेस्ट हाउस या होटल कम रेस्टोरेंट, बारातघर, 20बेड या उससे अधिक वाले नर्सिंग होम, प्रसूति घर, प्राइवेट क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, एक्स रे क्लीनिक, पैथालॉली सेंटर, अल्ट्रासाउण्ड सेंटर, ढाबा, जूस कॉर्नर, डेयरी शॉप, पान-सिगरेट कॉर्नर, फाइनेंस कम्पनी, मांस की दुकान, आईसक्रीम पार्लर व आईसक्रीम फैक्ट्री, देसी-अंग्रेजी शराब की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर,मॉल, मोबाइल टावर, गैस एजेंसी, आईटीआई कॉलेज, बी एड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट स्कूल व कान्वेंट स्कूल प्राईमरी, जूनियर, हाईस्कूल व इण्टर मीडिएट तक, आरा मशीन, खराद मशीन, चाट की दुकान, स्ट्रीट वेंडर, फल-सब्जी की दुकानें, खाद्य सामग्री बेचेने वाले ठेले, पशु चलित वाहन, ऑर्नामेंटल व फ्लावर शॉप, पान मसाला फैक्ट्री, मसाला थोक व्यापारी, पेठा निर्माता,मोटर व मोटर साइकिल वर्कशॉप आदि व्यवसाय करने वाले अनेक व्यवसायों के लिए नगर निगम से व्यवसाय लाइसेंस लेने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यवसायी निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने का अधिकारी नहीं है।
उन्होंने बताया कि जिन व्यवसायियों ने लाइसेंस नहीं लिए है उन व्यवसायियों को निगम द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। वर्ष 2017 से यह प्रावधान लागू है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ 20 लाख रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष करीब 32 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क के रुप में नगर निगम द्वारा अर्जित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में रिलायंस रिटेल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम क्षेत्र में संचालित रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस स्मॉर्ट पॉइंट, रिलायंस डिजीटल एवं रिलायंस हब के 11 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस शुल्क कुल 08 लाख 50 हजार रुपये के ड्राफ्ट निगम को देकर व्यवसायिक लाइसेंस प्राप्त किया गया है।