Tuesday, April 1, 2025

मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने झगड़े की दोषी पिता-पुत्रों को सुनाई चार-चार साल की सजा, तीनों पर जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने झगड़े के दोषियों पिता और पुत्रों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया।

 

शामली के ऊंचा गांव में जमीन की रंजिश के मामले में हुए झगड़े के तीन दोषियों को अदालत ने चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित त्यागी ने बताया कि कैराना थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव में 29 मई 2010 को जमीन की रंजिश में नीरज और जयप्रकाश पर पड़ोस के ही कृष्णपाल ने अपने बेटे सचिन और रविंद्र के साथ मिलकर हमला बोल दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 में हुई। तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हुआ। धारा 308 में तीनों को चार-चार साल के कारावास और 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की आधी धनराशि प्रकरण के वादी को देने के आदेश दिए गए हैं।

प्रकरण में पीड़ित नीरज और जयप्रकाश के खिलाफ भी दूसरे पक्ष के लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिया था। अदालत ने दूसरे पक्ष के मुकदमे में दोनों को दोष मुक्त करा दिया।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

75,563FansLike
5,519FollowersFollow
148,141SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय